क्यों कटा रिलायंस रिटेल लिमिटेड का चालान, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर
रोहतक। निर्धारित तौल से कम माल बेचकर ग्राहकों को ठगी रिलायंस रिटेल लिमिटेड को महंगी पड़ी। मापतौल विभाग के अधिकारी ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फर्जीवाड़े का खुलासा किया। यहां अंगूर के 500 ग्राम के डिब्बे पर 182 ग्राम वजन कम मिला। मूंगफली पैकेट पर पैकिंग की तिथि, कस्टमर केयर नंबर व ई-मेल आदि नहीं मिली। यह लीगल मेट्रोलॉजी के पैकेजिंग कमोडिटी 2011 की धारा व लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का उल्लंघन है। इसलिए इसके तहत फर्म संचालक का चालान किया गया।
मापतौल अधिकारी परमिंद्र सांगवान ने बताया कि विभाग ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। विभाग समय-समय पर जांच अभियान चलाता रहता है। इसी कड़ी में सोमवार को अभियान चलाया गया। विभाग सभी ट्रेडर्स व दुकानदारों को निर्देश देता है कि वे सभी अपने सामान पर एमआरपी, डेट, एड्रेस, ईमेल जरूर अंकित करें। कोई भी फर्म एमआरपी से अधिक दाम पर न बेचे। नियमों का पालन नहीं करने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई के दौरान शिकायतकर्ता के अलावा विभाग का कर्मचारी कुलदीप हुड्डा, श्रीभगवान व अन्य शामिल रहे।